वस्तु व सेवा कर क़ानून के तहत सम्मन का विश्लेषण -करदाता का उत्तरदायित्व और उसके अधिकार
Santosh Gupta
GST क़ानून की धारा 70 के अंतर्गत कोई भी उचित अधिकारी यानी की प्रॉपर ऑफ़िसर आपको सम्मन यानी की इत्तिला भेज सकता है
जिसके अनुसार वह आपसे आपके कारोबार की जानकारी और आप ने जिनसे कारोबार किया है उनके बारे में जानकारी लेने के लिए वह
आपको अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है।
धारा 2(91): उचित अधिकारी का अर्थ
इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में उचित अधिकारी का अर्थ केंद्रीय कर के आयुक्त या अधिकारी
से है जिसे बोर्ड में आयुक्त द्वारा वह कार्य सौंपा गया है।
अधिकतर उचित अधिकारी ( Proper Officer) उसके द्वारा जारी के किये गए सम्मन मे उपस्थित होने की तारीख़ समय और उसे
वस्तुतः करदाता से क्या जानकारी चाहिए इसके बारे में संक्षिप्त उल्लेख करते है ।
सम्मन प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम करदाता ने यह जाँचना चाहिए की क्या यह उचित अधिकारी यानी की प्रॉपर ऑफ़िसर
द्वारा जारी किया गया है और कही वह इस सम्मन द्वारा कुछ ऐसी जानकारी तो नहीं माँग रहे हैं जो वो नहीं माँग सकते
हैं,इसक.......